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ITR Filing: क्या फॉर्म 26AS के बिना नहीं भर सकते ITR? यहाँ जानें क्या होता है फॉर्म 26AS और किस काम आता है

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ITR Filing: क्या फॉर्म 26AS के बिना नहीं भर सकते ITR? यहाँ जानें क्या होता है फॉर्म 26AS और किस काम आता है

ITR Filing: अगर आपर भी एक टैक्सपेयर हैं तो आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी. 31 जुलाई 2024 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) है.

ITR Filing: अगर आपर भी एक टैक्सपेयर हैं तो आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी. 31 जुलाई 2024 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) है. वैसे तो हर नौकरीपेशा को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के लिए फॉर्म-16 (Form-16) सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है, लेकिन कई बार ये सुनने को मिलता है कि बिना 26एएस फॉर्म (26AS Form) के नौकरी करने वाले लोग आईटीआर फाइल नहीं कर सकते. आइए जानते हैं क्या होता है 26एएस फॉर्म और किस काम आता है.

क्या होता है 26एएस फॉर्म?

आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले आपको एक बार 26एएस फॉर्म जरूर चेक करना चाहिए. इस फॉर्म से पता चलता है कि आपने पूरे वित्त वर्ष में किस तरह की कमाई पर कितना टैक्स दिया है. एक बार चेक कर लें कि फॉर्म-16 में आप पर लगे टैक्स की जो जानकारियां हैं, वह सही हैं या नहीं. अगर कोई गलती हो तो उसे समय रहते सही करवा लें. ध्यान रहे कि अगर कोई जानकारी गलत है और आप उसे सही करवाते हैं तो इसमें 7-10 दिन तक का समय लग सकता है.

क्या होता है फॉर्म-16?

एक नौकरी पेशा को आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है फॉर्म-16 की. यह आपको आपकी कंपनी की तरफ से मिलेगा, जिसमें आपकी सैलरी पर लगे टैक्स की सारी जानकारी होती है. बता दें कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में तमाम कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं. हालांकि, अगर आपने अपने नियोक्ता यानी अपनी कंपनी से कोई जानकारी छुपाई होगी तो वह फॉर्म-16 में नहीं होगी. ध्यान रहे, अगर आपके पास फॉर्म-16 है, जिसमें आपकी सैलरी पर लगे टैक्स की पूरी जानकारी है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना चंद मिनटों का काम बन जाता है.

कैसे डाउनलोड करें 26एएस फॉर्म?

फॉर्म 26AS आपके पैन नंबर से लिंक होता है. ऐसे में आप इनकम टैक्‍स की वेबसाइट पर पैन नंबर और पासवर्ड की मदद से इसे कभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे डाउनलोड करने का तरीका.

  • सबसे पहले इनकम टैक्‍स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और यूजरआईडी-पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें.
  • इसके बाद मेन्यू बार में आपको e-file का विकल्प दिखेगा, जिसमें आपको दो ऑप्‍शन नजर आएंगे. पहला होगा Income Tax Returns और दूसरा Income Tax Forms.
  • Income Tax Returns पर क्लिक करने पर आपको View form 26AS का विकल्‍प दिखेगा. इसके बाद डिस्‍क्‍लेमर दिखेगा, वहां Confirm पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको TRACES पोर्टल पर Form 16/16A देखने और इस्तेमाल करने के लिए इजाजत देनी होगी.
    TRACES पोर्टल का जो पेज खुलता है, उसी पर नीचे जाकर देखेंगे तो आपको Click View Tax Credit (Form 26AS) to view your Form 26AS लिखा हुआ मिलेगा. इस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको फॉर्म को देखने और डाउनलोड करने के लिए विकल्‍प मिल जाएगा. डाउनलोड करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं.

तो क्या 26एएस फॉर्म के बिना नहीं भर सकते आईटीआर?

ऐसा नहीं है. नौकरीपेशा लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरत होती है फॉर्म-16 की. 26एएस फॉर्म से मिलान की सलाह इसलिए दी जाती है, ताकि बाद में किसी तरह की कोई गलती होने पर आपको परेशान ना होना पड़े. आईटीआर फाइल करने के लिए आज के वक्त में फॉर्म-16 भी देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सारी जानकारी पहले से ही आईटीआर पोर्टल पर आपके फॉर्म में भरी हुई होती है. हालांकि, आपको आईटीआर भरते वक्त फॉर्म-16 से उसका मिलान जरूर करना चाहिए, ताकि कोई मिसमैच होने पर उसे आसानी से ठीक किया जा सके.

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