Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है। इसके बिना टैक्सपेयर खासकर नौकरीपेशा कर्मचारी अपना टैक्स नहीं जमा कर सकते। क्या आपको पता है कि फॉर्म 16 क्या होता है? ये आपको कहां से मिलता है? इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए आपको इसकी जरूर क्यों पड़ती है
Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है। इसके बिना टैक्सपेयर खासकर नौकरीपेशा कर्मचारी अपना टैक्स नहीं जमा कर सकते। क्या आपको पता है कि फॉर्म 16 क्या होता है? ये आपको कहां से मिलता है? इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए आपको इसकी जरूर क्यों पड़ती है? यहां आपको फॉर्म 16 से जुड़ी तमाम जानकारी दे रहे हैं।
क्यों चाहिए फॉर्म 16
नौकरीपेशा लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की जरूरत होती है। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उस असेसमेंट ईयर के 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना आवश्यक है जिसके लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) जमा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए फॉर्म 16, 15 जून 2024 तक जारी किया जाना चाहिए।
क्या है फॉर्म 16?
फॉर्म 16 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 203 के तहत जारी किया गया एक सर्टफिकेट है। यह एक कर्मचारी के कमाए वेतन (Earned Income) और नियोक्ता (कंपनी) के उनके वेतन से काटे गए टैक्सों की जानकारी देता है। फॉर्म 16 यह तय करता है कि नियोक्ता यानी आपकी कंपनी ने TDS जमा कर दिया है। फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट जिसमें ये सभी जानकारी होती है। इसमें एक कर्मचारी की Earned इनकम, अलाउंस और डिडक्शन शामिल होते हैं।
कर्मचारी की ओर से पे किया गया टैक्स
फॉर्म 16 इनकम रिटर्न (ITR) फाइल के लिए टीडीएस और आपकी इनकम की अन्य जानकारी मिलती है। फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए चाहिए होता है। यह आपको अपनी इनकम और कटौतियों की सही रिपोर्ट देने में मदद करता है। इनकम टैक्स, टैक्स रिफंड का क्लेम करने में भी मदद करती है।
फॉर्म 16 का पार्ट A क्या है?
- फॉर्म 16 के पार्ट A में हर एक तिमाही में काटे गए TDS की जानकारी होती है।
- फॉर्म 16A
- कर्मचारी का नाम और पता
- कंपनी का नाम व पता
- कर्मचारी का पैन
- कंपनी का पैन नंबर
- नियोक्ता का कर कटौती अकाउंट नंबर (TAN)
फॉर्म 16 पार्ट B
- बेसिक सैलरी
- हाउस रेंट अलाउंस
- ट्रांसपोर्ट अलाउंस
- डिडक्शन
- 80C के तहत ली गई छूट की जानकारी होती है।
- 80CCD के तहत ली छूट की जानकारी
- सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम
- सेक्शन 80E के तहत छूट
- सेक्शन 80G के तहत छूट
- सेस और सरचार्ज की जानकारी
ऑनलाइन डाउनलोड करें फॉर्म 16
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं- https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx
- फॉर्म डाउनलोड पर जाएं।
- Income Tax Form टैब पर क्लिक करें।
- Frequently Used Forms में फॉर्म 16 को चुनें। विकल्प चुनें
- उस फाइनेंशियल ईयर का चुनाव करें जिसका फॉर्म16 चाहिए।
- फॉर्म 16 के तहत पीडीएफ का ऑप्शन चुनें। अगले विंडों में फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
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