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ITR Filing: आप भी दाखिल कर सकते हैं मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न, जानें क्या है प्रक्रिया?

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इनकम टैक्स रिटर्न: बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी लेकिन मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, यहां हम आपको बताएंगे कि मृत व्यक्ति का रिटर्न कैसे भरें।

टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी आय की गणना की जा सकती है और रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। ज्यादातर लोगों को यह प्रक्रिया नहीं पता होती है कि मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें? आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके पास कोई आय है तो उसके नाम पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा है। किसी मृत व्यक्ति का आयकर रिटर्न उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर बैठे ही फाइल कर सकते हैं।

मृत व्यक्ति का आयकर रिटर्न कैसे दाखिल करें?

किसी मृत व्यक्ति का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना होता है। उत्तराधिकारी को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही आप टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. उत्तराधिकारी को कर का भुगतान करना होगा। इसके बाद आप रिफंड का दावा कर सकते हैं. रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में आयकर विभाग की कार्यवाही ऐसे आगे बढ़ेगी जैसे वह जीवित हो।

ऐसे करें टैक्स फाइलिंग

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in/home वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको पासवर्ड और पैन कार्ड की मदद से लॉग इन करना होगा और मेरा अकाउंट बनाना होगा। खाता खोलने के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को रजिस्टर कराना होगा. इसके बाद न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। आगे बढ़ने पर आपको मृत व्यक्ति का पैन कार्ड, नाम और बैंक विवरण सहित अन्य विवरण भरने होंगे। जानकारी स्वीकृत होने के बाद आप आईटीआर भर सकते हैं.

कैसे भरें मृतक का आईटीआर

वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करने के बाद आपको आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म में दी गई सभी जानकारी भरने के बाद इसकी XML फाइल बनानी होगी. फॉर्म को इसी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा. पैन कार्ड के विकल्प में कानूनी उत्तराधिकारी को अपनी जानकारी देनी होती है. असेसमेंट ईयर विकल्प का चयन करना होगा. फॉर्म अपलोड करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर करना होगा और फॉर्म सबमिट करना होगा। याद रखें, रिटर्न दाखिल करने से पहले आय की गणना जरूर कर लें।

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