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ITR Form 3: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया ITR फॉर्म 3, भरने से पहले जान लें सारी डिटेल्स

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ITR Filing: आप भी दाखिल कर सकते हैं मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न, जानें क्या है प्रक्रिया?

ITR Form 3: सभी टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2023 का आईटीआर 31 जुलाई 2023 तक फाइल करना जरूरी है। अगर आप इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी होगी।

ITR Form 3: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 तय की है. इस संबंध में आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आईटीआर-3 (आईटीआर-3) फॉर्म जारी किया है। इससे पहले आयकर विभाग आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 ऑनलाइन फॉर्म जारी कर चुका है। आईटीआर में कुल 7 फॉर्म होते हैं।

आईटीआर फॉर्म 3 किसके लिए

फॉर्म ITR-3 का उपयोग एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया जा सकता है, जिसकी आय व्यवसाय या व्यावसायिक लाभ से प्राप्त होती है। इसके अलावा ITR फॉर्म 3 का उपयोग वह व्यक्ति भी कर सकता है जो ITR-1 (Easy), ITR-2 या ITR-4 (Easy) फॉर्म फाइल करने के योग्य नहीं है।

ITR फॉर्म 3 को तीन तरह से भर सकते हैं

  • इस फॉर्म को आप डिजिटल सिग्नेचर के तहत इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं।
  • आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के तहत फॉर्म ITR-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा प्रदान करके इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं।
  • आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा ट्रांसमिट करके फॉर्म आईटीआर-3 फाइल कर सकते हैं, फॉर्म आईटीआर-वी में रिटर्न वेरिफिकेशन मेल द्वारा आयकर कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

लेट पेनल्टी

सभी टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2023 का आईटीआर 31 जुलाई 2023 तक फाइल करना जरूरी है। अगर आप इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेनाल्टी देनी होगी।

फॉर्म 16 कौन जारी करता है

आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। इसलिए अगर आपने अभी तक फॉर्म 16 नहीं लिया है तो तुरंत कंपनी से फॉर्म प्राप्त कर लें। फॉर्म 16 आपको उस कंपनी द्वारा जारी किया जाएगा जिसके लिए आप काम करते हैं। इस प्रपत्र के दो भाग हैं। पार्ट ए और पार्ट बी। भाग ए में नियोक्ता द्वारा काटे गए कुल कर शामिल हैं, जबकि भाग बी में वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी को दिए गए कुल वेतन और अन्य भत्ते शामिल हैं।

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