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Life Certificate: इस पोर्टल के जरिए फटाफट जमा कर लें अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं तो पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी, जानिए प्रोसेस

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Life Certificate: इस पोर्टल के जरिए फटाफट जमा कर लें अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं तो पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी, जानिए प्रोसेस

Life Certificate: पेंशनर्स को प्रत्येक साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना आवश्यक है. 80 साल या उससे अधिक के पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से जमा कर सकते है.

Life Certificate: पेंशनर्स को प्रत्येक साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना आवश्यक है. 80 साल या उससे अधिक के पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से जमा कर सकते है. दोनों मामलों में जीवन प्रमाण पत्र अगले वर्ष की 30 नवंबर तक वैलिड रहता है. यदि नवंबर तक पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कियो तो पेंशनर्स को दिसंबर और उसके बाद के लिए पेंशन मिलनी बंद हो सकती है.

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) एक बायोमेट्रिक इनेबल आधार-बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है. लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स के लिए एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है जो उनके आधार नंबर से जुड़े बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करता है. यह प्रमाण पत्र पेंशनर्स द्वारा अपने घर बैठे ही प्राप्त किया जा सकता है, जिससे उन्हें बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं होती.

कैसे करें जमा

आज हम आपको जीवन प्रमाण पोर्टल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए पेंशनर्स बैंकों में गए बिना अपना जीवन प्रमाण आसानी से जमा कर सकते हैं.
कुछ जरूरी बातें

1- सबसे पहले पेंशनर्स को पोर्टल से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा एक पेंशनर को UIDAI द्वारा आवश्यक टूल का इस्तेमाल करके अपने फिंगर प्रिंट जमा करने होंगे.

2- फिंगरप्रिंट रीडर को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए ओटीजी केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जीवन प्रमाण वेबसाइट पर UIDAI-अनिवार्य डिवाइसेज की एक सूची है.

कौन उठा सकता है इसका लाभ

पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विसेज है. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनर्स इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

ऐसे शुरू करें प्रोसेस

स्टेप 1: सबसे पहले एंड्रॉइड यूजर को प्लेस्टोर से जीवन प्रमाण एप डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड करने के बाद पेंशनर्स को आधार नंबर, पीपीओ नंबर , बैंक खाता, बैंक का नाम, मोबाइल नंबर देना होता है.

स्टेप 2: आपको ओटीपी रिसीव होगा. ओटीपी दर्ज करें. नई स्क्रीन में नाम और ईमेल आईडी दर्ज करें और ‘स्कैन फिंगर’ पर क्लिक करें. फिंगर-प्रिंट स्कैनर पर फिंगर-प्रिंट स्कैन करें या पीसी/मोबाइल/टैब से जुड़े आईरिस स्कैनर पर आईरिस (Eye) स्कैन करें.

स्टेप 3: एक बार फिंगर-प्रिंट/आइरिस ऑथेंटिकेट हो जाने पर, सिस्टम स्क्रीन पर ‘Device Registration’ मैसेज दिखेगा, जैसा कि नीचे स्क्रीन में दिखाया गया है. ओके पर क्लिक करें.

स्टेप 4: इसके बाद ऑथेंटिकेशन और सर्टिफिकेट जनरेट होगा. आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

स्टेप 5: ओटीपी दर्ज करें और ओके पर क्लिक करें

स्टेप 6: नीचे दी गई अगली स्क्रीन पर पेंशनर्स का नाम, पीपीओ नंबर, पेंशन का प्रकार, सैंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम, डिसवर्सिंग एजेंसी, ईमेल और बैंक अकाउंट नंबर आदि जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें. इसके बाद Remarried options, Re-Employed Options सेलेक्ट करें.

स्टेप 7: फिर ‘स्कैन फिंगर’ बटन पर क्लिक करें और इससे फिंगर/आइरिस स्कैनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

जब फिंगरप्रिंट, आईरिस ऑथेंटिकेशन सफल हो जाता है, तो पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र दिख जाएगा और पेंशनभोगी के मोबाइल फोन पर एक SMS acknowledgement जारी किया जाएगा. इस SMS में जीवन प्रमाण प्रमाणपत्र आईडी शामिल है. बनाए गए प्रमाणपत्र या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में रखे जाते हैं और पेंशनर्स और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसियों द्वारा किसी भी समय और किसी भी स्थान से उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं.

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