Home Finance Platform Ticket Rules: प्लेटफॉर्म टिकट की मदद से भी कर सकते हैं...

Platform Ticket Rules: प्लेटफॉर्म टिकट की मदद से भी कर सकते हैं आप ट्रेन में यात्रा, नहीं पकड़ेगा TTE, जानिए डिटेल्स

0

Platform Ticket Rules: ट्रेन से सफर करने के लिए लोग महीनों पहले रिजर्वेशन कराते हैं. रिजर्वेशन के लिए दो तरह से टिकट बुक की जाती है. रिजर्वेशन खिड़की और ऑनलाइन. लेकिन, कभी अचानक यात्रा करनी हो तो क्या करें? प्लेटफॉर्म टिकट ऐसे मौके पर ही काम आता है.

Platform Ticket Rules: रेलवे स्टेशन जाते-आते रहते हैं तो आपने भी प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा होगा. महज 10-20 रुपए का ये टिकट बड़े काम का होता है. टिकट आपको दो घंटे तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रहने का कानूनी अधिकार देता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) से ट्रेन में भी सफर किया जा सकता है. चौंकिए मत यह सच है. इंडियन रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर अलग नियम है. यह नियम अधिकार देता है कि प्लेटफॉर्म टिकट से ट्रेन में सफर कर सके. लेकिन इसकी एक शर्त है.

ट्रेन से सफर करने के लिए लोग महीनों पहले रिजर्वेशन कराते हैं. रिजर्वेशन के लिए दो तरह से टिकट बुक की जाती है. रिजर्वेशन खिड़की और ऑनलाइन. लेकिन, कभी अचानक यात्रा करनी हो तो क्या करें? प्लेटफॉर्म टिकट ऐसे मौके पर ही काम आता है. आइये जानते हैं क्या कहते हैं रेलवे के नियम…

प्लेटफॉर्म टिकट से ट्रेन का सफर

अगर आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट है और आप ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं. दरअसल, ये रेलवे का ही नियम है. एमरजेंसी में यात्री प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकता है, लेकिन उसे तुरन्त TTE से संपर्क करना होगा. साथ ही जहां जाना है वहां का टिकट कटाना होगा. हालांकि, कई बार सीट नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट देने से इनकार कर सकता है. लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता. ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी और यात्रा का किराया वसूला जाएगा.

बच जाएंगे आपके कुछ पैसे, लेकिन कैसे?

प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा सिर्फ इतना ही है कि यात्री को किराया उसे स्टेशन से चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा. यात्री से किराया भी उसी श्रेणी का वसूला जाएगा, जिसमें वह सफर कर रहा होगा.

ट्रेन मिस होने पर मिल जाएगा रिफंड

अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन छूटने के बाद लोग परेशान होंते कि ट्रेन भी छूट गई और पैसा भी गया. लेकिन, ट्रेन मिस होने पर भी आपको रिफंड मिल सकता है. ट्रेन मिस होने की स्थिति में यात्री TDR भरकर अपने टिकट के बेस फेयर का 50 फीसदी रिफंड क्लेम कर सकता है. लेकिन, आपको ये काम तय समय-सीमा के भीतर करना होगा.

आपकी सीट किसी को नहीं दे सकता है TTE

अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता. अगले दो स्टेशनों पर ट्रेन से पहले पहुंचकर आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं. लेकिन, दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को ये सीट अलॉट कर सकता है.

इसे भी पढ़े-

 

Exit mobile version