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RBI ने इन दो बड़े बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, चेक करें कहीं आपका बैंक तो नहीं?

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RBI ने इन दो बड़े बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, चेक करें कहीं आपका बैंक तो नहीं?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3 जून को नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3 जून को नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए दो कॉपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है. ये बैंक गुजरात में बावला नागरिक सहकारी बैंक और कर्नाटक में रोन तालुका प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हैं. आरबीआई ने फ्रॉड मॉनेटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और नॉमिनल मेंबरशिप के संबंध में पॉलिसी और प्रैक्टिस पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने का हवाला देते हुए रोन तालुका बैंक पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

क्यों लगाया जुर्माना

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर आरबीआई द्वारा बैंक का Statutory Inspection किया गया था. आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक को नोटिस जारी किया गया था. आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसके द्वारा दिए गए ओरल सबमिशन पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए जुर्माना लगाना उचित था.

बावला नागरिक बैंक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना

बावला नागरिक बैंक पर आरबीआई ने ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और कंपनियों/संस्थाओं को लोन और एडवांसेज जिसमें वे रुचि रखते हैं’ और ‘निदेशकों आदि को लोन और एडवांसेज के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बावला नागरिक बैंक का की जांच की थी. आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक को नोटिस जारी किया गया.

नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसके द्वारा दिए गए ओरल सबमिशन पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए जुर्माना लगाना उचित था.

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