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RBI Action: बड़ी खबर! RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस किया रद्द, PNB पर भी बड़ा जुर्माना, जानिए डिटेल्स

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RBI Action: बड़ी खबर! RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस किया रद्द, PNB पर भी बड़ा जुर्माना, जानिए डिटेल्स

RBI Action: RBI ने कहा कि बैंक के लगभग 99.96 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। वहीं, पीएनबी पर भी बड़ा जुर्माना लगा है।

RBI Action: केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक पर एक्शन लिया है। RBI ने कर्नाटक स्थित शिमशा सहकार बैंक नियमित, मद्दुर की बिगड़ती वित्तीय हालत को देखते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने पांच जुलाई 2024 को कामकाजी समय खत्म होने के बाद बैंकिंग कामकाज बंद कर दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से इस सहकारी बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है।

ग्राहकों को क्या मिलेगा

इस बैंक का हरेक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि पर पांच लाख रुपये तक की दावा राशि पाने का हकदार होगा। RBI ने कहा कि इस सहकारी बैंक के लगभग 99.96 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

एक्शन की वजह

आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और इसका कामकाज जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। RBI के मुताबिक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान कर पाने में असमर्थ होगा।

PNB पर एक्शन

आरबीआई ने केवाईसी के अलावा ‘डेब्ट और एडवांस’ से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। उसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस को लेकर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि PNB ने सब्सिडी / रिफंड/ रिम्बर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण मंजूर किए। रिजर्व बैंक ने कहा कि साथ ही, PNB के कुछ खातों में व्यावसायिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करने में विफल रहे।

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