ITR Filing 2024: 26AS में वेतन के अलावा बैंक की तरफ से ब्याज पर काटे गए TDS और आपकी तरफ से जमा एडवान्स टैक्स की जानकारी भी होती है.
ITR Filing 2024: हर आयकरदाता को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) भरते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए. आईटीआर फाइल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज जुटाने ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनको अच्छे से जांचना भी आवश्यक है. क्योंकि किसी दस्तावेज में दर्ज गलत जानकारी आपकी आईटीआर को रद्द करवा सकती है या फिर रिफंड मिलने में देरी कर सकती है. फॉर्म 26एएस (Form 26AS) भी उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से है, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से जांचना जरूरी है.. फॉर्म 26AS का मिलान फॉर्म 16/16A से रिटर्न फाइल करने से पहले कर लेनी चाहिए. यह सुनिश्चित कर लें कि TDS के तौर पर कटा हुआ पैसा फॉर्म 26AS में शामिल है या नहीं है.
फॉर्म 26एएस यह जानकारी देता है कि कंपनी द्वारा काटा गया टीडीएस सरकार को जमा किया गया है या नहीं. इसमें करदाता की आय के अलग-अलग स्रोतों से काटे गए टैक्स का विवरण होता है. इनमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS), टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS), एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स का भुगतान, रेग्युलर टैक्स, रिफंड जैसी डिटेल शामिल होती है. दूसरी ओर, फॉर्म 16 में सैलरी से काटे गए गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है. फॉर्म 16A में वेतन के अलावा अन्य आय पर काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है.
इसलिए जरूरी मिलान
कई बार ऐसा होता है कि फार्म 16 में दी गई जानकारी फॉर्म 26AS में दी गई सूचना से मिलती नहीं है. ऐसा फॉर्म 26AS में दर्ज गलत के कारण होता है. ऐसे में अगर आप बिना दोनों का मिलान किए गलत जानकारी के साथ आईटीआर दाखिल कर देते हैं तो इससे आपको जहां आर्थिक नुकसान हो सकता है, वहीं आपकी आईटीआर रद्द होने का खतरा भी रहता है. अगर जानकारी गलत है तो उसे सुधारना बहुत जरूरी है.
अगर आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास टैक्स जमा करने में गलती की है तो आपको टैक्स काटने के लिए अपनी कंपनी या बैंक के पास जाना होगा. आपको कंपनी या बैंक से टीडीएस रिटर्न को संशोधित करने के लिए कहना होगा. एक बार जब आप सही विवरण के साथ अपना टीडीएस रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपका फॉर्म 26AS सही जानकारी दिखाएगा.