FasTag Rules: कभी लोग घूमने के लिए तो कभी अपने किसी जरूरी काम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे में अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चार पहिया वाहन से जा रहे हैं तो आपको टोल टैक्स देना होता है। हालांकि, अब टोल चुकाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो चुकी है क्योंकि अब फास्टैग से जो पेमेंट हो जाती है। पर कई बार देखने में आता है कि लोगों के पास फास्टैग होता ही नहीं है या कई अन्य दिक्कतों के कारण वे इससे टोल टैक्स नहीं भर पाते हैं। ऐसे में नियम के मुताबिक, आपको डबल पैसे देने होते हैं यानी डबल टोल टैक्स। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या आप इससे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिना दोगुना टोल टैक्स भरे हुए एक और तरीके से टोल भर सकते हैं? शायद नहीं तो चलिए जानते हैं कैसे। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं…
पहले नियम जान लें
दरअसल, टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी-लंबी कतारों को खत्म करने के लिए फास्टैग की शुरुआत की गई। लोग इससे टोल टैक्स भरते भी हैं, लेकिन कई लोगों के पास ये नहीं होता है। ऐसी स्थिति में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक, आपको डबल टोल टैक्स चुकाना पड़ता है।
यही नहीं, एनएचएआई के इस नियम को भी जान लें, वरना आपको डबल टोल टैक्स भरना पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि फास्टैग को गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं यानी आपके पास फास्टैग तो है पर वो विंडशील्ड पर नहीं लगा है, तो भी आपको डबल टोल देना पड़ेगा। इसलिए ये गलती आप न करें।
ऐसे नहीं चुकाना पड़ेगा डबल टोल टैक्स
अगर आप भी चाहते हैं कि फास्टैग न होने पर या इसके न चलने पर आपको टोल प्लाजा पर डबल टोल न भरना पड़े तो इसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं। दरअसल, आप प्रीपेड एंड टच गो कार्ड खरीद सकते हैं। इससे आपको डबल टोल नहीं भरना पड़ेगा।
कैसे प्राप्त करें कार्ड?
फास्टैग से पेमेंट नहीं हो रही तो आप प्रीपेड एंड टच गो कार्ड खरीद सकते हैं। आप इस कार्ड को टोल प्लाजाओं पर लगी पोओएस मशीन से ले सकते हैं। आप इस कार्ड के जरिए टोल टैक्स भर सकते हैं और वो भी सिर्फ सिंगल। आपको इस कार्ड के होने पर डबल टोल टैक्स नहीं भरना होता है।
इसे भी पढ़े-
- ITBP Recruitment 2024: ITBP में सरकारी नौकरी पाने का गोल्डन चांस, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पद पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स
- IMD Alert: बड़ी खबर! 17 अगस्त तक इन राज्यों में भारी बारिश होने के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट
- Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कम रिफंड करें ये काम, मिल जायेगा फुल रिफंड