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Tax saving guide: 12 लाख की कमाई पर ‘0’ इनकम टैक्स, जानें कैसे

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Tax saving guide: 12 लाख की कमाई पर '0' इनकम टैक्स, जानें कैसे

Income Tax Saving: अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये मंथली है तो आप न्‍यू टैक्‍स रिजीम या ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम दोनों में से एक चुन सकते हैं. हालांकि अगर आप 1 लाख की सैलरी पर ‘0’ Tax पे करना चाहते हैं, यानी एक भी रुपया टैक्‍स नहीं देना चाहते हैं तो आपको OLD TAX REGIME सेलेक्‍ट करना चाहिए.

Income Tax Saving: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, 23 जुलाई को बजट में टैक्‍स छूट का ऐलान किया. उन्‍होंने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना कर दिया. इसके साथ ही Tax स्‍ट्रक्‍चर को भी संशोधित किया गया. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) के तहत किया गया. ऐसे में लोगों को टैक्‍स सेविंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर उनकी सैलरी 50,000 रुपये है या 1 लाख रुपये है तो उन्‍हें कौन सा टैक्‍स रिजीम चुनना चाहिए. साथ ही कितना टैक्‍स पेमेंट करना पड़ेगा? आइए समझते हैं पूरा गणित क्‍या है.

Income Tax Saving: सबसे पहले ये जान लीजिए कि बजट 2023 से ही न्‍यू टैक्‍स रिजीम डिफॉल्‍ट है, यानी कि अगर आप कोई रिजीम नहीं सेलेक्‍ट करते हैं तो न्‍यू टैक्‍स रिजीम पहले से सेलेक्‍टेड रहेगा. ऐसे में अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो आपको किसी तरह के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्‍योंकि आपकी सालाना सैलरी सिर्फ 6 लाख ही होती है. इसका मतलब है कि आप टैक्‍स कैटेगरी में नहीं आते हैं.

1 लाख की सैलरी पर कौन सा टैक्‍स रिजीम बेहतर?

अब आते हैं 1 लाख की सैलरी पर… अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये मंथली है तो आप न्‍यू टैक्‍स रिजीम या ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम दोनों में से एक चुन सकते हैं. हालांकि अगर आप 1 लाख की सैलरी पर ‘0’ Tax पे करना चाहते हैं यानी एक भी रुपया टैक्‍स नहीं देना चाहते हैं तो आपको OLD TAX REGIME सेलेक्‍ट करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ क्‍लेम दिखाना होगा, ताकि आपको टैक्‍स पर छूट (Tax Exemption) मिल सके.

1 लाख की सैलरी पर कैसे लगेगा ‘0’ Tax?

  • अगर आप 1 लाख की सैलरी पर 0 टैक्‍स पे करना चाहते हैं तो आपको कई तरह के निवेश और रीइम्बर्समेंट पर टैक्‍स छूट क्‍लेम करना होगा. रीइम्बर्समेंट में कन्वेंस, LTA, एंटरटेनमेंट, ब्रॉडबैंड बिल, पेट्रोल बिल्स और एंटरटेनमेंट या फूड-कूपंस भी क्‍लेम कर सकते हैं.
  • सबसे पहले LTA की बात करते हैं. इसका 4 साल में दो बार लाभ उठा सकते हैं. इसमें ट्रैवल प्लान का किराया शामिल होता है. ये आपकी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी होता है. इसका मतलब है कि आपकी 12 लाख रुपये सालाना सैलरी पर बेसिक सैलरी 6 लाख एनुअल सैलरी होगी. यानी LTA 60 हजार रुपये मिलेगा और सालाना एवरेज 30 हजार रुपये छूट ले सकते हैं.
  • HRA मेट्रो सिटी में 50% और नॉन मेट्रो में 40% के हिसाब से दिया जाता है. कुल रेंट में से बेसिक सैलरी का 10 फीसदी घटाने पर जो अमाउंट बचता है, उतना HRA क्‍लेम किया जा सकता है. ऐसे में मेट्रो शहर में रहने वाले 20 हजार मंथली किराये के हिसाब से 1.80 लाख रुपये का HRA छूट क्‍लेम कर सकते हैं.

रीइम्बर्समेंट में कितनी छूट क्‍लेम कर सकते हैं?

  1. 1 लाख रुपये मंथली सैलरी या 12 लाख सालाना सैलरी पर कन्वेंस अलाउंस 1-1.50 लाख रुपये मिलता है, जिसका मतलब है कि ये अमाउंट पूरी तरह से नॉन टैक्‍सेबल है.
  2. 700-1000 रुपये मंथली ब्रांडबैंड बिल पर टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं यानी सालाना 12000 रुपये टैक्‍स छूट क्‍लेम किया जा सकता है.
  3. 1 लाख की सैलरी वालों को हर महीने 2000 रुपये एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप 24000 रुपये सालाना टैक्‍स छूट इसके तहत कर सकते हैं.
  4. कई कंपनियां यूनीफॉर्म, बुक्स या पेट्रोल बिल्स पर अलाउंस देती है. जिसका मतलब है कि आप सालाना 12 हजार तक इसके तहत छूट पा सकते हैं.
  5. अब कुल रीइम्बर्समेंट के तहत टैक्‍स छूट 1.98 लाख रुपये तक पा सकते हैं.

निवेश पर छूट कितनी मिलेगी? (सेविंग डिडक्शन)

  • EPF, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, NPS, बच्चे की ट्यूशन फीस, LIC, होम लोन प्रिंसिपल जैसी जगहों पर निवेश करके आयकर की धारा 80C 1.5 लाख रुपये सालाना टैक्‍स छूट ले सकते हैं.
  • सेक्शन 80CCD(1B) के तहत NPS में निवेश करके एक्‍स्‍ट्रा 50 हजार रुपये टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं.
  • सेक्शन 80D के तहत 25 हजार रुपये हेल्‍थ इंश्‍योरेंस और 25 हजार पैरेंट्स के हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर टैक्‍स छूट ले सकते हैं
  • यानी कुल 50 हजार टैक्‍स छूट ले सकते हैं.
  • अब कुल निवेश पर छूट 2.50 लाख रुपये होगा.

अब टैक्‍स क्‍लेम को जोड़ें तो इतनी हो जाएगी टैक्‍सेबल इनकम

HRA का कुल क्‍लेम 1.80 लाख रुपये
कुल रीइम्बर्समेंट 1.98 लाख रुपये
निवेश पर डिडक्शन कुल 2.50 लाख रुपये
स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन 50,000 रुपये
LTA के तहत छूट 30 हजार रुपये
कुल टैक्‍स छूट 7.08 लाख रुपये होगा. 

 

अब 12 लाख रुपये सालाना इनकम में से कुल टैक्‍सेबल इनकम

12 लाख सालाना सैलरी – 7.08 लाख रुपये टैक्‍स क्‍लेम = 4.92 लाख रुपये

कैसे लगेगा 0 टैक्‍स?

अब यहां इनकम टैक्‍स का एक और नियम लागू होगा. अब आपकी टैक्‍सेबल सैलरी ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक है. इसपर आयकर नियम के तहत 5 प्रतिशत का टैक्‍स लागू होगा, जो कि 12500 रुपये बनता है. वहीं ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 साल तक की आय पर सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपये टैक्स रिबेट मिलता है. ऐसे में इनकम टैक्स में रिबेट को घटाने पर कोई टैक्स नहीं बनता है (12500- 12500= 0). इस तरह 12 लाख की आय पर भी आपकी पूरी सैलरी टैक्‍स फ्री हो जाएगी.

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