Income Tax Saving: सरकार ने नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक छूट की लिमिट तय की है, जबकि 5 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत छूट दी गई है.
Income Tax Saving: अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए आखिरी समय में निवेश करते हैं, जिससे वे ज्यादा टैक्स नहीं बचा पाते. लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही टैक्स बचाने (Tax Saving) की प्लानिंग की जाए तो आप लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं. खासकर आपकी सालाना कमाई 10 लाख रुपये हो. यहां कुछ तरीका बताया जा रहा है, जिसके तहत आप लाखों रुपये की टैक्स सेविंग कर सकते हैं.
सरकार ने नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक टैक्स छूट की लिमिट तय की है, जबकि 5 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत छूट दी गई है. ऐसे में अगर आप आपकी कमाई इन दोनों टैक्स रिजीम से ज्यादा है तो आपको टैक्स बचाने के लिए कुछ तरीकों को अपनाना होगा. आइए जानते हैं 10 लाख रुपये के इनकम पर कैसे एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा?
10 लाख की कमाई पर कितना लगता है टैक्स?
10 लाख सालाना कमाई पर टैक्स बचाने के लिए आपको पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का विकल्प चुनना होगा. पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अलग-अलग टैक्स स्लैब उपलब्ध हैं. ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर नियम (Income Tax Rule) कहता है कि सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5-5 लाख रुपये की आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है. जबकि 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20% टैक्स वसूला जाता है. वहीं 10 लाख और उससे अधिक की सालाना कमाई पर 30% टैक्स स्लैब (Tax Slab) है.
नहीं देना होगा एक भी रुपये का टैक्स
अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये है तो आपको 30 फीसदी टैक्स भरना होगा. हालांकि अगर आप चाहें तो आपको एक रुपये भी नहीं देना होगा. आप कुछ निवेश और कटौती का लाभ उठाकर टैक्स की पूरी रकम बचा सकते हैं.
कैसे बचा सकते हैं 10 लाख इनकम पर टैक्स?
स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. ऐसे में अब 9.50 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा.
PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी स्कीम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स सेविंग कर सकते हैं. अब 8 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एक्स्ट्रा 50 हजार रुपये Tax छूट दी जाती है. अब 50 हजार रुपये और घटा दें तो 7.50 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा.
वहीं होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं. 7.50 लाख रुपये में से 2 लाख और घटा दें तो कुल टैक्स इनकम का दायरा 5.50 लाख रुपये हो जाएगा.
इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए. इसके अलावा अगर आपके माता-पिता के नाम पर
हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं.
ऐसे में 5.50 लाख में से 75 हजार माइनेस करें तो 4.75 लाख पर कुल टैक्स देनदारी होगी, जो 5 लाख रुपये ओल्ड टैक्स रिजीम दायरे के नीचे होगी. इसका मतलब है कि आपको 10 लाख की सालाना कमाई पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा.
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