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ITR Filing: रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें आप क्या-क्या डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इससे कम देना जोग टैक्स

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ITR Filing: रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें आप क्या-क्या डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इससे कम देना जोग टैक्स

ITR Filing: 31 जुलाई 2024 तक सभी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर वह इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें बाद में पेनल्टी का भुगतान करना होगा। आईटीआर फाइल करते समय कई टैक्सपेयर्स को यह मालूम नहीं होता है कि वह किस सेक्शन के तहत किसके लिए टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं।

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द रिटर्न फाइल (ITR Filling) कर देना चाहिए। हालांकि, उन्हें रिटर्न फाइल करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आईटीआर फाइल करते समय टैक्सपेयर्स को डिडक्शन (Tax Deduction) की समस्या आती है। उन्हें यह समझ नहीं आता है कि वह किस सेक्शन के तहत कौन-कौन से डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं।

आज हम आपको बताएंगे कि आप किस सेक्शन के तहत कौन-से डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) सेलेक्ट की है तब आपको ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) सेलेक्ट करने वाले ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।

सैलरीड पर्सन को एंप्लॉयर के जरिये पहले ही टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट (Tax Saving Investment) का प्रूफ मिल गया होगा। इससे उनके फॉर्म-16 (Form-16) में सभी डिडक्शन की जानकारी होगी। वह वहां से अपने डिडक्शन को चेक कर सकते हैं।

आयकर अधिनियम सेक्शन 80सी (Income Tax Act 80C)

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत भी टैक्स डिडक्शन मिलता है। टैक्सपेयर्स इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

इस सेक्शन में इन्वेस्टमेंट के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है।

  • पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, म्यूचुअल फंड्स जैसे टैक्स स्कीम पर भी टैक्सपेयर्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।
  • 80 सी के तहत सबसे ज्यादा डिडक्शन म्यूचुअल फंड्स की टैक्स सेविंग्स स्कीम में मिलता है।
  • लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है।
  • इसमें होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिडक्शन मिलता है।
  • दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

आयकर अधिनियम सेक्शन 80डी (Income Tax Act 80D)

  • हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
  • हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर सालाना 25,000 रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
  • सीनियर सिटीजन के हेल्थ पॉलिसी में आप प्रीमियम पर सालाना 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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