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ITR Form 16: मिल गया फॉर्म 16? जानें आईटीआर दाखिल करते समय इसकी जरूरत कहां पड़ती है?

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ITR Form 16: मिल गया फॉर्म 16? जानें आईटीआर दाखिल करते समय इसकी जरूरत कहां पड़ती है?

Form 16 ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज होती हैं. इम्प्लॉयर के लिए हर फाइनेंशियल ईयर के पूरा होने के बाद अपने कर्मचारियों को यह फॉर्म जारी करना अनिवार्य है.

इनकम टैक्‍स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसके लिए सबसे अहम दस्तावेज फॉर्म-16 (Form 16) भी आना शुरू हो गया है. तमाम कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 भेजने लगी हैं. ये प्रोसेस हर साल जून महीने में किया जाता है. इसका आईटीआर फाइलिंग में अहम रोल होता है, क्योंकि इसमें आपकी इनकम का पूरा लेखा-जोखा जो होता है, जिसे ITR Filing में भरा जाता है. आइए जानते हैं इस फॉर्म के बारे में और समझते हैं इसके उपयोग के तरीके को…

आपकी इनकम का लेखा-जोखा है ये फॉर्म16

दरअसल, Form 16 आपकी इनकम के बारे में हर एक जानकारी बताता है कि आपको कितनी सैलरी मिली है और कितना टैक्‍स कटा है? ऐसे में ये फॉर्म आईटीआर फाइल करने के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है. फॉर्म 16 आपकी कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को भेजा जाता है. कंपनी इस फॉर्म के जरिये यह प्रूफ देती है कि आपकी सैलरी में जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) बनता था. वह काटने के बाद आयकर विभाग के पास जमा कर दिया गया है. इसके दो हिस्से होते हैं.

फॉर्म 16 का पार्ट A: फॉर्म 16 के पार्ट A में आप और आपकी कंपनी से जुड़ी जानकारी के साथ ही काटे गए टैक्स की जानकारी दी जाती है. इसमें ‘इम्प्लॉयर का नाम और पता, इम्प्लॉयर का TAN व PAN नंबर और कर्मचारी का PAN नंबर शामिल होता है. यही नहीं इस पार्ट में हर तिमाही कंपनी द्वारा काटे गए टैक्स की भी पूरी जानकारी होती है, जो इम्प्लॉयर की तरफ से सर्ट‍िफाई होता है.

फॉर्म 16 का पार्ट B: फॉर्म 16 के पार्ट बी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी और टैक्स छूट को लेकर जानकारी शामिल होती है. इसमें आपको आपकी सैलरी का ब्रेकअप, इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिल रही टैक्स छूट और सेक्शन 89 के तहत आपको मिल रही राहत की जानकारी दी जाती है.

ITR भरने के लिए इसलिए जरूरी

फॉर्म 16 एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज होती हैं. इम्प्लॉयर के लिए हर फाइनेंशियल ईयर के पूरा होने के बाद अपने कर्मचारियों को यह फॉर्म जारी करना अनिवार्य है. फॉर्म 16 की मदद से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें वह सब जानकारी मिल जाती है, जो आपको आयकर रिटर्न में देनी पड़ती है. फॉर्म 16 को TRACES वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं. TRACES का मतलब TDS समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली है. इसका प्रोसेस भी बेहद आसान है.

ऐसे घर बैठे डाउनलोक करें फॉर्म 16

  • वेबसाइट www.tdscpc.gov.in/en/home.html पर जाएं.
  • अब ‘लॉगिन’ वाले सेक्‍शन पर जाएं और ड्रॉपडाउन मेनू से ‘टैक्‍सपेयर’ चुनें.
  • यूजर्स आईडी, पासवर्ड और पैन से लॉग इन करें.
  • ‘टैक्स क्रेडिट देखें या वेरिफाई करें’ सेक्‍शन पर जाएं.
  • अनंतिम टीडीएस प्रमाणपत्र 16/16ए/27डी चुनें.
  • एक पेज खुलेगा, यहां आपको नियोक्ता का टैन, वित्तीय वर्ष, तिमाही जिसके लिए अनुरोध किया गया है, दर्ज करना होगा
  • ‘प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप’ के ड्रॉपडाउन करके फॉर्म 16, 16A, 27D में से डाउनलोड किए जाने वाले फॉर्म का चयन करें.
  • गौरतलब है कि यहां पर 27D एक ऐसा फॉर्म है, जो तीन महीने के डिटेल के बारे में बताता है. यह बताता है कि सरकार को टैक्‍सपेयर ने टैक्‍स दिया है या नहीं.
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