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ITR Refund Status: अभी तक नहीं आया टैक्स रिफंड? तो ये हो सकता है कारण, फटाफट चेक करें स्टेटस

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ITR Refund Status: अभी तक नहीं आया टैक्स रिफंड? तो ये हो सकता है कारण, फटाफट चेक करें स्टेटस

ITR Refund Status: जानिए कि आप कैसे अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसमें किन कारणों की वजह से देरी होती है.

ITR Refund Status: आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख से 7 से 120 दिनों के अंदर आईटीआर रिफंड (ITR Refund) प्रोसेस किया जाता है. हालांकि, टेक्नोलॉजी के कारण, रिफंड के लिए औसत प्रोसेसिंग समय में काफी कमी आई है. अगर आपका टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) अभी तक नहीं आया है, तो सुनिश्चित करें कि आपने अपना आईटीआर वेरिफाई कर लिया है. अगर आप आईटीआर को ई- वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर फाइलिंग अधूरी माना जाता है, जिससे आपका आईटीआर अमान्य हो जाता है.

ITR Refund Status: कैसे चेक करें आयकर रिफंड का स्टेटस

स्टेप 1: इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
स्टेप 2: अपने रजिस्टर्ड यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करके पोर्टल में लॉग इन करें.
स्टेप 3: ‘रिटर्न / फॉर्म देखें’ देखें.
स्टेप 4: फिर ड्रॉप-डाउन सूची से ‘एक विकल्प चुनें’ लिंक पर और फिर ‘आय कर रिटर्न’ लिंक पर क्लिक करें. असेसमेंट ईयर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.
स्टेप 5: जानकारी चेक करने के लिए आईटीआर रिफंड स्थिति देखने के लिए ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करें.

‘Refund Paid’ स्टेटस फॉर्म 26AS में ‘टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट’ में भी दर्ज की जाती है.

कुछ मामलों में, कुछ कारणों से आईटीआर रिफंड में देरी (ITR Refund Delayed) हो सकती है, जैसे –

  • संभव है कि टैक्सपेयर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते समय सही बैंक अकाउंट नंबर दर्ज ना किया हो.
  • हो सकता है कि ज्यादा रिफंड के चक्कर में टैक्सपेयर ने अपर्याप्त या गलत जानकारी दर्ज की होगी.
  • ग्राहकों को समय पर रिफंड लेने के लिए एक दम सटीक जानकारी दर्ज करनी चाहिए.
  • 26AS में क्लेम किए गए टीडीएस (TDS) में असमानता नियोक्ता या टीडीएस कटौतीकर्ता (जैसे बैंक) की ओर से हो सकती है. गलत टीडीएस रिटर्न (TDS Return) फाइल करने के कारण रिफंड में देरी संभव है.
  • ऐसे में टैक्सपेयर्स को अपने टीडीएस रिटर्न को ठीक करने के लिए उनसे संपर्क करने की जरूरत पड़ेगी.
  • इसके अलावा रिफंड जारी न होने का सबसे प्रचलित कारणों में से एक अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता है. टैक्सपेयर्स ने अपने आईटीआर की रिपोर्ट करते समय कुछ जानकारी को नजरअंदाज कर दिया होगा.
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