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PPF, NPS और SSY में जमा करा दें पैसा… नहीं तो 31 मार्च तक बंद हो जाएगा आपका अकाउंट

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PPF, NPS और SSY अकाउंट होल्डर्स अलर्ट:  क्या आपने भी PPF, NPS और SSY जैसी योजनाओं में पैसा लगाया हुआ है, तो 2 दिनों में पैसा निवेश कर दें। अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो आपके PPF, NPS और SSY जैसे अकाउंट एक्टिव नहीं रहेंगे। इन अकाउंट को नए फाइनेंशियल ईयर में एक्टव कराने के लिए चार्ज चुकाना होगा और निवेश का अमाउंट भी देना होगा। निवेशकों के लिए बेहतर होगा कि वह आज ही इन योजनाओं में पैसा निवेश कर दें। ऐसा करने पर निवेशक चार्ज से बचने के साथ अपना टैक्स भी बचा सकेंगे।

PPF, NPS और SSY में कर दें निवेश

आपने भी PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाया है। तो आपके लिए काम की खबर है क्योंकि 31 मार्च 2024 तक आपको अपना ये काम निपटाना होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेशकों को हर फाइनेंशियल ईयर में अपने खाते में न्यूनतम पैसा जमा करना होगा। इन योजनाओं के अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा करना अनिवार्य होता है। अगर आप न्यूनतम पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

PPF में किया है निवेश

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) या PPF भारत में एक लंबी अवधि की निवेश योजना है। PPF में सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। PPF पर ब्याज दर सरकार तय करती है और इस पर अभी सालाना 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। PPF में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इसका मतलब है कि निवेशक 15 साल तक इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते।

सुकन्या समृद्धि योजना मे किया है निवेश

सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना वित्तीय सुरक्षा और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधना है, और यह एक निवेश के रूप में भी काम करता है। सरकार अभी इस पर 8.2 फीसदी का ब्याज दे रही है। आप इसमें 14 साल तक पैसा जमा करते हैं और निवेश के 21 साल पूरा होने के बाद पैसा निकाल सकते हैं।

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