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ITR Filing: सैलरीड क्लास ITR भरने से पहले इन 5 खास बातों का रखें ध्यान, नही तो होगी बड़ी दिक्कत

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ITR Filing: सैलरीड क्लास ITR भरने से पहले इन खास बातों का रखें ध्यान, नही तो होगी बड़ी दिक्कत

ITR Filing: अगर आप सैलरीड क्लास हैं और पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का जरूर ध्यान रखें.

ITR Filing: अगर आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का खास ध्यान रखें.

ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 31 जुलाई 2024 तक आप बिना किसी जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

अगर आप सैलरीड क्लास हैं और पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो जान लें आईटीआर फाइल करने के लिए आपको ITR-1 फॉर्म जमा करना होगा. ध्यान रखें कि ITR-1 फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपये से अधिक न हो.

अगर आप सैलरीड क्लास हैं और पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें. जानते हैं इस बारे में.

सही फॉर्म

रिटर्न दाखिल करने से पहले सही ITR फॉर्म चुनना सुनिश्चित करें। अन्यथा, रिटर्न दोषपूर्ण रिटर्न माना जाएगा, और आपको सही फॉर्म का उपयोग करके फिर से संशोधित ITR दाखिल करना होगा।

यदि आप वेतनभोगी करदाता हैं, तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 दाखिल करना होगा।

ITR-1 क्या है?

ITR-1 एक निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी कुल आय वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50 लाख से अधिक नहीं है और आय वेतन, एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (₹5,000 तक) और अन्य स्रोतों से है, जिसमें बचत खातों से ब्याज, जमा राशि से ब्याज और बढ़े हुए मुआवजे या पारिवारिक पेंशन पर प्राप्त ब्याज शामिल हैं।

ITR-1 का उपयोग कौन नहीं कर सकता?

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ITR-1 ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है और अनिवासी भारतीय है, जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है, लॉटरी, रेसहॉर्स, कानूनी जुए से आय है, कर योग्य पूंजीगत लाभ (अल्पकालिक या दीर्घकालिक) है और यदि आपने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, और एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय है।

ITR दाखिल करने से पहले मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

आपको AIS (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करना होगा और फॉर्म 16, हाउस रेंट रसीद (यदि लागू हो), निवेश भुगतान प्रीमियम रसीदें (यदि लागू हो) की प्रतियां रखनी होंगी।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि करदाताओं को आपके रिटर्न के साथ कोई भी दस्तावेज (जैसे निवेश का प्रमाण, टीडीएस प्रमाणपत्र) संलग्न नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको इन दस्तावेजों को रखना होगा, यदि उन्हें मूल्यांकन या जांच के लिए कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो।

ITR दाखिल करते समय याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं?

  • स्पॉट विसंगति: सबसे पहले, AIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड करें और वास्तविक TDS/TCS की जाँच करें। यदि कोई विसंगति है, तो उसका मिलान करना सुनिश्चित करें।
  • दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जाँच करें: अपने ITR को दाखिल करते समय संदर्भित किए जाने वाले दस्तावेजों को संकलित और सावधानीपूर्वक जाँचना सुनिश्चित करें, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, ब्याज प्रमाणपत्र, छूट या कटौती का दावा करने के लिए रसीदें, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS (वार्षिक सूचना विवरण), निवेश प्रमाण, आदि।
  • पहले से भरा हुआ डेटा: करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले से भरे गए डेटा में पैन, स्थायी पता, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण आदि जैसे विवरण सही हैं।
  • इसे ई-सत्यापित करना सुनिश्चित करें: रिटर्न ई-फाइल करने के बाद, इसे ई-सत्यापित करें। यदि आप अपने रिटर्न को मैन्युअल रूप से सत्यापित करना चाहते हैं, तो आप आईटीआर-V पावती की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति (स्पीड पोस्ट द्वारा) केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 को भेज सकते हैं।
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